सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सागर मनोज तेहनगुरिया ने शासन के आदेश के परिपालन में 15 वर्ष पूर्ण कर चुकी 47 यात्री बसों को स्टैज कैरिज के स्थायी अनुज्ञापत्रों से रिप्लेस कराने के लिए मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग से सूची जारी की गई थी। इसी सूची के आधार पर ऐसी यात्री बसों के अनुज्ञापत्रधारियों को रिप्लेस कराने के लिए नोटिस जारी किये गये थे। 5 दिसंबर 2025 तक का समय रिप्लेसमेंट के लिए दिया गया था। किन्तु 47 अनुज्ञापत्रधारकों द्वारा 29 दिसंबर 2025 तक नवीन वाहन के मॉडल को रिप्लेस नहीं कराया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा शेष 47 अनुज्ञापत्रधारकों की प्रदत्त स्थायी अनुज्ञापत्रों को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे समस्त अनुज्ञापत्र धारकों को सूचित किया गया है कि वह तत्काल प्रदत्त स्थायी अनुज्ञापत्र की प्रतियां कार्यालय सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सागर को समर्पित कर दे। यदि उक्त वाहन संचालित पाये जाते है, तो उनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 15 वर्ष से अधिक पुरानी यात्री वाहनों का पंजीयन निरस्त करते हुए स्क्रेप करने का आदेश जारी किया है।












